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अवैध कालोनी निर्माण में कालोनाईजर पर एफआईआर
आयुक्त द्वारा कालोनी सेल की समीक्षा बैठक
इंदौर. निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कालोनी सेल विभाग, अवैध कालोनी का निर्माण, बिना विकास अनुमति के कालोनी निर्माण, बिना अनुमति के कालोनी का अवैध रूप से विकास, बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण करना आदि के संबंध में सिटी बस ऑफिस में समीक्षा बैठक की गई. समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, मुख्य नगर निवेशक विष्णु खरे, संबंधित भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक उपस्थित थे.
आयुक्त श्रीमती पाल ने समस्त भवन अधिकारियों व भवन निरीक्षकों तथा कालोनी सेल के अधिकारियो को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि बिना किसी अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध कालोनी का निर्माण निगम सीमा में नहीं हो. यह भी निर्देश दिए थे कि बिना कार्यपूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा. विकास अनुमति प्राप्त किये बिना कालोनी का निर्माण तथा कालोनी में प्लॉटो का क्रय-विक्रय नहीं किया जाए. ताकि आम जनता के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो.
निगमायुक्त के निर्देश पर झोन 14 भवन अधिकारी द्वारा झोन 14 के वार्ड 79 खसरा नंबर 201/1/2 एवं अन्य जिसका रकबा क्रमांक 1.484 अर्थात 64670 स्के.फीट केट रोड चित्रकुट नगर के पास स्थित ग्रीन बेल्ट की भूमि पर इरफान पिता कमरूददीन निवासी ग्रीन पार्क कालोनी खुली भूमि पर छोटे-छोटे भूखण्डो का गरीब को बेच कर अवैध कालोनी का निर्माण कर रहा है. पूर्व में 18 फरवरी को निगम द्वारा अवैध कालोनी के विकास कार्य को ध्वस्त किया गया था. बावजूद इसके इन्होंने फिर अवैध रूप से कालोनी का निर्माण जारी रखा. इस पर झोन 14 भवन अधिकारी द्वारा इरफान पर नियमानुसार जांच कर थाना द्वारकापुरी में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई.
इन पर भी की एफआईआर की कार्यवाही
आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर झोन 13 भवन अधिकारी द्वारा झोन अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी में खसरा क्रमांक 135 एवं 111/2 पर बिना अनुमति के अवैध रूप से विकास कार्य और चार मकान का निर्माण कालोनाइजर गुलाब पटेल, अमन मुल्लर, राहुल दात्रे व अन्य द्वारा किया जा रहा था. इस पर निगम ने संबंधित के विरूद्ध नोटिस जारी कर, स्थल का पंचनामा बनाया गया. अवैध कालोनी निर्माण करने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है. इसी के साथ ही झोन 13 में भवन अधिकारी द्वारा ग्राम कैलोद करताल की भूमि सर्वे नंबर 936/3, 936/2 पर बायपास के पास अवैध कालोनी का विकास कालोनीनाईजर दिलीप पिता बाबूलाल, कैलाश शर्मा व अन्य द्वारा किए जाने पर एफआईआर की कार्यवाही की गई. ग्राम बिलावली की भूमि खसरा क्रमांक 88/1/2 एवं 91/2 पर कालोनाईजर जितेन्द्र शादीना द्वाारा अवैध रूप से कालोनी का विकास कराए जाने पर झोन 13 भवन अधिकारी द्वारा कालोनीनाईजर के विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही की गई.
बंधक भूखण्ड विक्रय करने पर प्रकरण दर्ज
आयुक्त सुश्री पाल ने बैठक में पाया कि ग्राम छोटा बांगडदा तहसील व जिला इंदौर की भूमि सर्वे क्रमांक 311/1/2, 312, 315/3 कुल रकबा 2.374 हेक्टैयर भूमि पर निगम द्वारा विकास अनुमति पत्र जारी किया गया था. कालोनीनाईजर योगेन्द्र पिता बहोरनलाल यादव ने विकास कार्य पेटे ई पंजीयन द्वारा 19 जनवरी 2021 को भूखण्ड क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 14, 99, 115, 116, 121, 122, 127, 128, 133, 134 इस प्रकार कुल 18 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 20336 वर्गफीट अर्थात 1889.96 वर्गमीटर धरोहर के रूप में नगर निगम इंदौर के पास बंधक रखे गये थे. उसमें से भूखण्ड क्रमांक 10 एवं 14 कालोनीईजर द्वारा पूर्व में ही वर्ष 2016 में बेच कर उसकी रजिस्ट्री करवाई गई है. मामले में नियम 1988 का उल्लंघन होकर निगम के साथ धोखाधडी का करने कालोनीनाईजर के एरोड्रम थाने में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया.
व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस जारी
आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देश पर भवन अधिकारी झोन क्रमांक 19 द्वारा सांई लाईफस्टाईल तर्फे पार्टनर श्याम पिता ताराचंद वुध एवं अन्य खसरा क्रमंाक 15/1/1/1, 15/1/1/2, 81/1/1 भिचौली हप्सी पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई थी. कालोनीनाईजर द्वारा सर्विस प्रमाण पत्र, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना मौके पर व्यवसायिक गतिविधिंया (दूकाने व आफिस) संचालन करने पर 24 घंटे के अंदर बंद करने का कालोनीनाईजर के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया.
शासकीय भूमि पर निर्माण बंद करने का नोटिस
आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देश पर भवन अधिकारी झोन 19 द्वारा शैलेष गर्ग भवानी प्रसाद गर्ग भूपेन्द्र गर्ग 679 ग्रेटर ब्रजेश्वरी खसरा नंबर 625/1 पिपल्याहाना इंदौर पर शासकीय भूमि पर निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की प्राथमिक जांच की गई, जिसमें उक्त स्थल पर शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 624 पिपल्याहाना पाई गई. झोन 19 भवन अधिकारी द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर निर्माण करने पर तत्काल निर्माण कार्य बंद करने व किसी भी प्रकार का निर्माण नही करने संबधित नोटिस जारी किया गया।
अवैध कालोनी का विकास कार्य कराया बंद
झोन 8 भवन अधिकारी द्वारा बायपास में लग कर विभिन्न भवनो को चिंहित किया गया, इनमें स्टोन गैलेक्सी, महिन्द्रा शोरूम, संगम प्राईड, अनुष्का मार्बल, जैसी व्यवसायिक ईकाईयां शामिल है साथ ही बायपास पर कई ढाबे भी चल रहे है, जैसे की कार ओ बार, जम्मु कश्मीर ढाबा, गिल ढाबा व अन्य इन सब ईकाइयों कर निर्माण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी किया गयाय इसके अलावा झोन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वे खसरा क्रमांक 137/1 पर ग्राम पिपल्याकुमार मयुरी पार्क के नाम से कालोनी का विकास किया जा रहा था, उक्त खसरा वर्तमान में शासकीय भूमि पर दर्ज है, उक्त स्थल पर संबंधित कालोनीनाईजर फर्म मारूति बिल्डर मनीष वर्मा-राजेन्द्र वर्मा के विरूद्ध नोटिस जारी किया जाकर विकास कार्य बंद कराया गया।
बायपास पर अवैध निर्माण पाये जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस
झोन 8 भवन अधिकारी द्वारा बायपास में लग कर विभिन्न भवनो को चिंहित किया गया, इनमें स्टोन गैलेक्सी, महिन्द्रा शोरूम, संगम प्राईड, अनुष्का मार्बल, जैसी व्यवसायिक ईकाईयां शामिल है साथ ही बायपास पर कई ढाबे भी चल रहे है, जैसे की कार ओ बार, जम्मु कश्मीर ढाबा, गिल ढाबा व अन्य इन सब ईकाइयांे कर निर्माण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी किया गया। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर परीक्षण करने के उपरंात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।