वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने सरकार से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत पेयजल और अपशिष्ट जल परियोजनाओं को शामिल करने की अपील की

मनी लेंडिंग संस्थानों ने वाटर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनियों को ईसीएलजीएस फंडिंग देने से इंकार किया, इसलिए फंड्स की कमी हुई

नई दिल्ली, जुलाई, 2021: वाटर एलायंस इंडिया, आयन एक्सचेंज लिमिटेड, स्वच्छ एनवॉयरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नांगलोई वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग संगठनों और जल प्रबंधन सेवाओं से संबंधित अन्य कंपनियों ने भारत सरकार से पानी और अपशिष्ट जल को इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिमिट स्‍कीम (ईसीएलजीएस 2.0) में शामिल करने की अपील की है ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके।

भारत में जल क्षेत्र कोविड -19 महामारी के कारण गंभीर वित्तीय तनाव में है। विभिन्न पेयजल और स्वच्छता परियोजनाएं गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों, जनशक्ति की कमी, ऋण की कमी और कच्चे माल की कमी के कारण अत्यधिक पीड़ित हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधानीपूर्वक उधार देने के कारण कोई वित्तीय मदद नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। ईसीएलजीएस में बुनियादी ढांचे या निर्माण के किसी भी पूर्व-परिभाषित उप-क्षेत्रों के तहत जल और अपशिष्ट जल परियोजनाओं को परिभाषित करने में विफलता उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता के लिए कयामत का कारण बनेगी जो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए वाटर एलायंस इंडिया के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री सौरव दासपटनायक  ने कहा: “यह बहुत चिंता का विषय है कि जल, अपशिष्ट जल और स्वच्छता क्षेत्र जो कोविड-19 संकट में सबसे आगे रहे हैं, उन्हें पात्र क्षेत्रों में शुमार नहीं किया जाता है। बिजली, पानी, अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्वच्छता को एक आवश्यक सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। यह अन्य क्षेत्रों के अधीन नहीं हो सकता। अगर सरकार की नीतियों के तहत जल, अपशिष्ट जल और स्वच्छता क्षेत्र को ऐसी राहतें उपलब्ध नहीं कराई गईं तो भारत में वाटर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के विकास की जीवन रेखा चरमरा जाएगी।”

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट के जवाब में एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार ने उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं की गारंटी देने का बीड़ा उठाया है। इसे आगे ईसीएलजीएस 2.0 के रूप में संशोधित किया गया था।  इसमें सरकार ने श्री केवी कामथ और स्वास्थ्य क्षेत्र की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा परिभाषित 26 क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों को अतिरिक्त ऋण देने की गारंटी दी थी।  बाद में, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, लीशर और खेल क्षेत्रों को पात्र क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया।

हालांकि, केवी कामथ समिति द्वारा परिभाषित 26 क्षेत्रों में जल क्षेत्र को सूचीबद्ध नहीं किए जाने के कारण वाटर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनियां इस योजना का लाभ नहीं उठा पाई हैं। ईसीएलजीएस के तहत लोन केवल 30.09.2021 तक स्वीकृत किए जा सकते हैं और 31 दिसंबर 2021 तक वितरित किए जा सकते हैं।

आयन एक्सचेंज के प्रेसिडेंट श्री अजय पोपट ने कहा, “कोविड-19 महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन ने केंद्र और राज्य सरकारों की कई पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं को प्रभावित किया है।  जल क्षेत्र में कई भागीदार एमएसएमई हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू करने का विचार उन क्षेत्रों की मदद करना था जो कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्रों को ईसीएलजीएस के लाभों का लाभ उठाने के लिए नहीं माना गया है और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में शामिल कई परियोजनाएं और एमएसएमई वित्तीय रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मानवबल की कमी से इनके अपंग होने के अलावा कच्चे माल जैसे स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल आदि की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है। चूंकि इनमें से अधिकांश अनुबंधों की कीमतें निश्चित हैं, इसलिए सभी के व्यापक प्रभाव के परिणामस्वरूप गंभीर ऋण संकट और वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इस प्रकार यह उचित समय है कि उपयुक्त अधिकारी ईसीएलजीएस के लाभार्थियों की सूची पर फिर से विचार करें और इसमें पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्रों को शामिल करें। नहीं तो फिर कई एमएसएमई परियोजनाओं की व्यवहार्यता सवालों के घेरे में होगी। ”

कंसल्टिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) के प्रेसिडेंट डॉ. अजय प्रधान ने कहा, “जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र की इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनियों से पेयजल और अपशिष्ट जल परियोजनाओं को एक के रूप में परिभाषित करने के लिए तत्काल उचित स्पष्टीकरण जारी करने की मांग बढ़ रही है। वित्तीय संकट से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे या निर्माण क्षेत्र के तहत अलग क्षेत्र या उप-क्षेत्रों के रूप में। देश में परामर्श और तकनीकी इंजीनियरों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में हम आशान्वित और आश्वस्त हैं कि जल्द ही इसे लागू करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।  इससे ऋणदाता संस्थान रन-डाउन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त धन की प्रक्रिया कर सकेंगे।

दिल्ली जल बोर्ड कॉन्‍ट्रैक्‍टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नरेश जैन ने कहा, “ईसीएलजीएस के दायरे को पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। अन्य एमएसएमई की तरह इस क्षेत्र को भी जीवित रहने के लिए तत्काल आराम और तत्काल सहायता की जरूरत है। जल क्षेत्र में ईसीएलजीएस के विस्तार के अभाव में कई कंपनियों को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे न केवल बड़े पैमाने पर जनता को बड़ी असुविधा होगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप इसके कार्यबल पर एक विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। इस तरह उसे इस परीक्षा की घडी में बेरोजगार छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार, पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र को केवी कामथ समिति द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए।  इसके विफल होने पर इस क्षेत्र में लगे एमएसएमई के लिए पहले से ही बढ़ती कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी।”

नांगलोई वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीएफओ श्री शांतनु मित्रा ने कहा, “पूंजी निर्माण कार्य कई पेयजल और अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि, केवी कामथ समिति द्वारा 26 क्षेत्रों की सूची में पहले ही निर्माण क्षेत्र की पहचान हो चुकी है।  इसलिए यह अनिवार्य है कि पेयजल और अपशिष्ट जल क्षेत्रों को निर्माण क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाए और बाद में इसे सूची में शामिल किया जाए।”

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