बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकानें सील

इंदौर. भवन निर्माता द्वारा कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकान सील की गई. साथ ही स्थल पर स्वीकृति से अधिक निर्माण पाया गया.

उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम से नियमानुसार कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन का उपयोग प्रारंभ या व्यवसाय शुरू करने वालों की की जांच करने के अपर आयुक्त संदीप सोनी को निर्देश दिए थे.

उक्त निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त श्री सोनी ने ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों द्वारा सर्वे कराया गया. जहां भी ऐसे निर्माण मिले ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया.

श्रीराम नगर केसर बाग रोड पुराना आरटीओ पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण कर लिया था. बिना अधिभोग प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही स्थल पर संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया था.

आज निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 दुकानें सील की गई है. कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी श्री अषीत खरे परशराम आरोलिया एवं अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी गण उपस्थित थे. निगमायुक्त के अनुसार यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी.

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