- मध्य प्रदेश में चार साल में 1,054 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी, इंदौर में 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के जरिए लोगों को सिखाए जा रहे डिजिटल सुरक्षा के गुर
- PPFAS Mutual Fund Opens New Office in Indore
- पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड ने इंदौर में नया ऑफिस खोला
- Arjun Kapoor Birthday Special - From Vienna to London, A Look at His Most Memorable Travel Diaries
- Saree' teaser has all the makings of the next chartbuster; fans await Riteish Deshmukh's full visual on June 27
बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकानें सील
इंदौर. भवन निर्माता द्वारा कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकान सील की गई. साथ ही स्थल पर स्वीकृति से अधिक निर्माण पाया गया.
उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम से नियमानुसार कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन का उपयोग प्रारंभ या व्यवसाय शुरू करने वालों की की जांच करने के अपर आयुक्त संदीप सोनी को निर्देश दिए थे.
उक्त निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त श्री सोनी ने ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों द्वारा सर्वे कराया गया. जहां भी ऐसे निर्माण मिले ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया.
श्रीराम नगर केसर बाग रोड पुराना आरटीओ पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण कर लिया था. बिना अधिभोग प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही स्थल पर संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया था.
आज निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 दुकानें सील की गई है. कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी श्री अषीत खरे परशराम आरोलिया एवं अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी गण उपस्थित थे. निगमायुक्त के अनुसार यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी.


