- Toxics Link Welcomes CDSCO’s Nationwide Action Against Toxic Skin-Lightening Products
- bajaj Electricals comes on board as co-Powered by sponsor for Bigg Boss Hindi Season 20
- Rupali Suri, Manushi Chhillar and Malaika Arora Rule the Fashion Game: 3 Style Icons Who Continue to Turn Heads
- From Hathoda Tyagi to Jana: 7 Roles That Show Abhishek Banerjee’s Range
- Rohit Saraf on Undergoing 15-Months of Physical Transformation for The Revolutionaries: I was active, I was fit, but I was definitely not Brad Pitt from Fight Club
बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकानें सील
इंदौर. भवन निर्माता द्वारा कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यवसायिक उपयोग करने पर 14 दुकान सील की गई. साथ ही स्थल पर स्वीकृति से अधिक निर्माण पाया गया.
उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम से नियमानुसार कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन का उपयोग प्रारंभ या व्यवसाय शुरू करने वालों की की जांच करने के अपर आयुक्त संदीप सोनी को निर्देश दिए थे.
उक्त निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त श्री सोनी ने ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों द्वारा सर्वे कराया गया. जहां भी ऐसे निर्माण मिले ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया.
श्रीराम नगर केसर बाग रोड पुराना आरटीओ पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण कर लिया था. बिना अधिभोग प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही स्थल पर संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया था.
आज निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 दुकानें सील की गई है. कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी श्री अषीत खरे परशराम आरोलिया एवं अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी गण उपस्थित थे. निगमायुक्त के अनुसार यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी.


