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चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मागने पर रोक
बैनर के इस्तेमाल पर रोकजाति धर्म के आधार पर उद्वेलित करने वाले भाषणों पर रोक
इंदौर, 2 मई. कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में प्रेक्षकों की मौजूदगी में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई.बैठक में कलेक्टर श्री जाटव ने कहा कि जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
अभ्यर्थियों को मतदान और मतगणना के दिन अपने राजनैतिक एजेंट नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं. अभ्यर्थियों को प्रति दिन अपना व्यय लेखा पत्रक तैयार करना है। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो लगाने पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाई गई है. चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मागने पर रोक लगाई गई है.
धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिये इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. अभ्यर्थियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्लास्टिक के झंड़े का इस्तेमाल न करें. अभ्यर्थियों को निर्देश दिये गये की वे अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित करें.
कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत
सामान्य प्रेक्षक चंद्रशेखर खरे ने बताया कि जिले में अगर कोई अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का उल्लघंन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोई भी व्यक्ति प्रेक्षक या कलेक्टर या चुनाव आयोग को आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन की शिकायत दर्ज करा सकता है. चुनाव आयोग द्वारा व्यय लेखा की सीमा 70 लाख रूपये तय की गई है. चुनाव के दौरान सभा, जुलूस, रैली, वाहन, हेलीकाप्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है.
रोज का हिसाब-किताब रखना पड़ेगा
इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक अमित निगम ने कहा कि अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय का रोज हिसाब-किताब रखना पड़ेगा और उसका ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में हर सप्ताह सहायक व्यय प्रेक्षक को देना पड़ेगा. ब्यौरा न देने वाले अभ्यर्थियों को अगला चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी जाएगी. अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय का अलग रजिस्टर संधारित करना पड़ेगा.
वाहनों की अनुमति आवश्यक
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचि वर्धन ने कहा कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों की जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति आवश्यक है. चुनाव में ऐसा भाषण न दिया जाये जिससे जाति और धर्म के बीच विद्वेष की भावना पैदा हो। किसी अभ्यर्थी का चुनाव के दौरान चरित्र हनन नहीं किया जा सकता. जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
संदेशों का प्रमाणन आवश्यक
इस अवसर पर नोडल ऑफिसर स्वीप श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा लाउड स्पीकर से प्रसारित होने वाले संदेशों की जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमोदन लेना अनिवार्य है. मित्र मंडल द्वारा जारी शुभकामना संदेशों संबंधित प्रत्याशी के व्यय खाते में जोड़ा जायेगा. इस पर अपर कलेक्टर श्री भारत भूषण सिंह तोमर ने बताया कि जिले में मतदान के लिये जाने वाले दलों के लिये 555 रूट बनाये गये है. बैठक में अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा, कैलाश वानखेड़े और अभ्यर्थी या प्रतिनिधि मौजूद थे।


