कलेक्टर ने छूट की शर्तों के उल्लंघन पर डीलक्स ट्रांसपोर्ट को करवाया सील

इंदौर. कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा 31 मई 2020 को पारित किए गए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जिन्हें छूट दी गई है, उन्हें सभी कर्मचारियों से मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराना है एवं सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे तथा उपयोग भी किया जाए।

एडीएम श्री अजयदेव शर्मा ने बताया कि जानकी नगर स्थित लोहा मंडी में डीलक्स ट्रांसपोर्ट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई कि प्रतिष्ठान के प्रबंधक एवं कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं ना ही वहां पर सैनिटाइजर उपलब्ध है। लोहा मंडी में प्रतिष्ठान खुले रहने का समय रात्रि 8 बजे तक है, जबकि इनके द्वारा उल्लंघन करते हुए रात्रि एक बजे तक कार्य किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई।

कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा क्षेत्र के अधिकारी को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार श्री सुदीप मीणा ने मौके पर जाकर जांच की, जिसमें पाया गया कि डीलक्स ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था एवं सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं पाया गया।

वर्तमान समय में इस प्रकार की गंभीर लापरवाही प्रतिष्ठान के द्वारा अपेक्षित नहीं थी। समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं पाए जाने पर डीलक्स ट्रांसपोर्ट को मौके पर सील कर दिया गया है। इस कार्यवाही के मद्देनजर अन्य प्रतिष्ठानों से अपेक्षा की गई है कि आदेशों एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। जिससे कि कोरोना के संक्रमण से प्रतिष्ठान में कार्य करने वालों की सुरक्षा संभव हो सके।

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