मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले दो फैक्ट्रियों के विरूद्ध कार्रवाई

दोनों फैक्ट्रियों से कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले ऐसिटिक ऐसिड और अन्य प्रतिबंधात्मक सामग्री की गई जप्त

इंदौर. इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह के निर्देशन में अपराधिक तत्वों, मिलावट खोरों, खनन और अन्य माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में इंदौर में आज पनीर, मावा, घी, दही, मिठाई आदि बनाने वाली दो फैक्ट्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आकस्मिक कार्यवाही के दौरान पता चला की दूध को फाड़ने के लिये कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले ऐसिटिक ऐसिड का उपयोग किया जा रहा था।

आज कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने पोलो ग्राउंड स्थित पनीर ,मावा ,क्रीम ,मिठाई बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस दौरान पोलोग्राउंड की सद्ग़ुरु मिल्क प्रोडक्ट डेयरी और किशनलाल मायाराम फूड इंडस्ट्री प्रायवेट लिमिटेड पर की गई कार्रवाई में बड़ी अनियमितताएं सामने आई।

फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर गंदगी तो मिली ही वहीं, दूध को फाड़ने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा था। दोनों फैक्ट्रियों से लगभग 70 लीटर कैनो में भरा एसिडिक एसिड जप्त किया गया , यह एसिटिक एसिड स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत खतरनाक है , जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है।

जिला प्रशासन की टीम ने यहां से दही, पनीर, दूध, घी आदि की जांच के लिये सैंपल लिए। बताया गया है कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसिटिक ऐसिड का उपयोग कर यहां दुग्ध उत्पाद बनाए जाते थे। प्रशासन को इसकी सूचना मिलने पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा दोनों डेरी प्लांट पर एक साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। डेयरी संचालकों पर रासुका की कार्रवाई भी की जायेगी।

उक्त ऐसिड का उपयोग दूध के सह उत्पाद बनाने में करना नियम विरूद्ध है और यह मानव जीवन के लिये बड़ा खिलवाड़ है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने की आशंका रहती है। यह ऐसिड फ़ैक्टरी में पाया जाना बहुत गम्भीर है और ये नियमो के भी विरुद्ध भी है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, सख्त कार्यवाही की जायेगी। उक्त दोनो कारख़ानों के संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाकर उनके विरुद्ध रासुका लगाने के लिये प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थों के कुल 14 नमूने भी लिये गये और ऐसिटिक ऐसिड सहित अन्य सामग्री को जप्ती की कार्रवाई भी की गई । इनसे पनीर,घी, मिल्क पाउडर आदि सामग्री जप्त की गई, जिसकी कीमत एक लाख 77 हजार 545 रुपये है। लिये गये नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मानक स्तरों की जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजा जाएगा।

बताया गया कि मेसर्स सतगुरु मिल्क सेंटर के संचालक टीकम थदानी, वासुदेव थदानी तथा विनोद थदानी और किशनलाल माया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक तिलक नारायण पुरोहित तथा विवेक नारायण पुरोहित है।

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