सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित

घूमते पाये जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी भी होगी

इंदौर. इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मददेनजर जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटको का जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। पर्यटन स्थलों पर घूमते हुये पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा गत 11 जुलाई को जारी किए गए आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही इंदौर में रविवार के दिन पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने एसडीएम और जिले के सभी एसडीओपी की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिए है कि, इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रतिबंध के बावजूद कोई भी पर्यटन स्थल पर घूमने आये तो उनके विरुद्ध 107/116/151 के तहत गिरफ्तारी की जाए। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों का जाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेडिय़ा तालाब, गुलावट आदि पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इंदौर में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन/कर्फ्यू रहेगा.

इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं में आने वाली गतिविधियों को छूट रहेगी। जारी आदेशानुसार रविवार की प्रात: 5 बजे से 24 घंटे हेतु सम्पूर्ण शहर में लॉकडाउन रहेगा. अर्थात बाजार, कार्यालय, अनाज सब्जी-फल मंडी किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे।

सभी रहवासी घरों में ही रहेंगे तथा मॉर्निंग वाक, वाहनों का सड़कों पर चलना आदि सभी प्रतिबंधित रहेगा.लॉकडाउन/कर्फ्यू संबंधी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाएँ जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैन्युफैक्चररिंग इकाइयां आदि यथावत जारी रहेगी।

इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को इन संस्थानों में कार्यरत होने का पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा तथा पुलिस द्वारा जाँच किए जाने पर एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 151 के तहत् पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगी।

रविवार को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण सिर्फ सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। पीथमपुर एवं देवास जाने वाले फार्मा कंपनी की बसों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।

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