होटल में आने वाले की पूरी जानकारी लें

एसीपी ने ली होटल मालिकों, मैनेजरो व सुरक्षा अधिकारियों की बैठक

इन्दौर. शहर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से होटल, लॉज आदि में बाहर से आने वाले अतिथियों की जानकारी व्यवस्थित रूप से रखने तथा उन्हें नियमित रूप से पुलिस को जानकारी देने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश हिंगणकर ने होटल, लॉज के मालिक व मैनेजर तथा इनमें कार्यरत् सुरक्षा एंजेसियों के अधिकारियों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया सभागृह में आयोजित ली. बैठक में पुलिस उपायुक्त रजत सकलेचा, अति पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त प्रवीण सोनकर की उपस्थिति में करीब 400 संबंधित व्यक्ति सम्मिलित हुए.

बैठक में एसीपी राजेश हिंगणकर में उपस्थित सभी लोगों को बताया कि इंदौर पुलिस द्वारा बाहर से आने वाले आगन्तुको, विदेशी नागरिकों, किरायेदारों, नौकरों आदि की व्यक्तिगत जानकारी रखने और पुलिस को सूचित करने के सबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश व एसओपी जारी की गयी है. शहर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी होने व देश का एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण बाहर से काफी संख्या मे लोग नौकरी, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए आते है.

साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी आते है, जो कि अस्थाई रूप से विभिन्न होटलों या लॉज आदि में रूकते है. उन्होनें कहा कि अपराधों के विश्लेषण पर तथ्यों में यह पाया है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में इस प्रकार से बाहर से आकर शहर मे रहने वालों की भी संलिप्तता पायी गयी है. अतः शहर में विभिन्न होटलों में बाहर से आकर रहने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी, शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, अत्यंत महत्वपूर्ण है. बैठक के दौरान उपस्थि्त सभी होटल मालिकों/मैनेजरों को सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगन्तुकों की जानकारी के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये.

निर्देश के मुख्य बिंदु

  • सभी आगंतुको की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता, कहा से आये, आने का कारण आदि जानकारी सहित उनके पहचान पत्र व सह यात्रियों के भी पहचान पत्र लियें जाए.
  • आने वाले अतिथियों के शहर में संपर्क व्यक्ति/ संस्थान व कार्यक्रम आदि की जानकारी भी ली लें.
  • विदेशी नागरिकों के आगमन पर विशेष सतर्कता के साथ सारी जानकारी लेकर, उनसे सी एव एफ फार्म अनिवार्य रूप से भरवाकर, भेजा जाए,
    -आगंतुको की जानकारी लेकर, उसे आवश्यक रूप से पुलिस के अतिथि साफ्टवेयर में नियमित रूप से अपलोड की जाए.
  • होटल में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हो व चालू कंडीशन में हो तथा उनके रिकार्ड को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था रखी जावें।
  • होटल में काम करने वाले सिक्यूरिटी स्टाफ व अन्य स्टाफ का सत्यापन संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से कराया जाए.

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