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जेल रोड, चोइथराम व निरंजनपुर सब्जी मण्डी और सिंधी कालोनी मार्केट 22 जुलाई तक रहेगा बंद
इंदौर. इंदौर की चोइथराम फल, सब्जी, आलू एवं प्याज मण्डी तथा निरंजनपुर स्थित सब्जी मण्डी अब 22 जुलाई तक बंद रहेगी. इसके साथ ही जेल रोड एवं सिंधी कालोनी के मार्केट एसडीएम एवं सीएसपी के संयुक्त निर्णय से लेफ्ट-राइट के सिद्धांत पर खुलवाये जा सकेंगे।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी.
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जेल रोड एवं सिंधी कालोनी के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से लिखित में लिया जायेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, सैनेटाइजेशन आदि का शत-प्रतिशत पालन होगा. लेफ्ट-राइट के सिद्धांत पर क्षेत्रीय एसडीएम/सीएसपी के निर्णय के अनुसार दुकानें खोली जा सकेंगी.
इन दुकान/क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ एवं शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो एसोसिएशन के लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए एसडीएम एवं सीएसपी पुन: मार्केट/क्षेत्र बंद करवा सकेंगे. शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी.


