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कोरोना मरीजों के लिये अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जायेगी
होटलों में रहेंगे कोविड केयर सेंटर– इलाज और पैथोलाजी की सुविधा भी मिलेगी
इंदौर. इंदौर जिले में कोरोना से निपटने के लिये व्यापक प्रबंध किये जा रहे है। इस सिलसिले में आज कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निजी अस्पतालों और इंडियन मैडिकल एसोशियशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें स्वास्थ्य विभाग तथा इससे जुड़े विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हुये। बैठक में वर्तमान में कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिये व्यापक इंतजाम रखें जाये। ऐसी व्यवस्था की जाये। जिससे मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। मरीजों को परेशानी आने तथा अभद्र व्यवहार होने पर संबंधित अस्पताल संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि कोरोना मरीजों के लिये अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिले में लगभग 700 नये बेड की व्यवस्था रहेगी। इसमें से कॉरपोरेट अस्पतालों तथा अन्य अस्पतालों में ढाई सौ से 300 और नजदीकी होटलों में बनाये जा रहे कोविड केयर सेंटर चार सौ बेड की व्यवस्था रहेगी।
श्री मनीष सिंह ने बताया कि इसके लिये होटलों को कोविड केयर सेंटर के रूप में नोटिफाइड किया जायेगा। इसके लिये कॉरपोरेट अस्पतालों ने अपनी सहमति दी है। इन कोविड केयर सेंटरों इलाज के साथ ही विभिन्न जांचों की सुविधा भी रहेगी।
शनिवार और रविवार को नहीं हैं लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव
जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इंदौर में शनिवार और रविवार को लॉक डाउन का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में इस संबंध में चल रही ख़बरें असत्य और भ्रामक हैं। इंदौर में शनिवार और रविवार को लॉक डाउन करने का कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है।
मालवाहक वाहनों की आवाजाही तथा लोडिंग-अनलोडिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं
कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को विनियमित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के बारे में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मालवाहक वाहनों की आवाजाही इन्दौर शहर में निर्बाध रूप से चलती रहेगी तथा इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने बताया कि इस तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन्दौर शहर में मालवाहक वाहन लोडिंग-अनलोडिंग भी कर सकेंगे तथा लोडिंग-अनलोडिंग की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोडिंग-अनलोडिंग इन्दौर शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित गोदामों में होता है, जो ट्रांसपोर्टनगर, लोहामण्डी अथवा अन्य कई स्थानों पर स्थित है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।


