- Karisma Kapoor Recalls Salman Khan’s Effortless Charm and 90s Swag Through Contestant Prathamesh’s Performance on India’s Best Dancer Season 5
- Shakti Pumps (India) Limited Collaborates with Salesforce to Accelerate AI-Led Digital Transformation for India's Agricultural Sector
- शक्ति पंप्स की सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप,एआई के ज़रिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को मिलेगी रफ्तार
- लॉक अप सीजन 2 ने Ormax StreamView Top 10 में 3.2 मिलियन व्यूज़ के साथ बनाई जगह, दर्शकों का प्यार जीतना जारी
- Lock Upp Season 2 garners 3.2M views in Ormax StreamView Top 10, Continues Winning Hearts
बिना सूचना के अनुपस्थित सहायक राजस्व अधिकारी निलंबित
इन्दौर. आयुक्त आशीष सिंह द्वारा सिटी बस आफिस में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक ली गई. बैठक में अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह, उपायुक्त राजस्व अरूण शर्मा, समस्त उपायुक्त, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे. राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान बिना सूचना तथा बिना समक्ष स्वीकृति के अनुपस्थित पाये जाने पर झोन क्रमंाक 2 के सहायक राजस्व अधिकारी वीरेन्द्र शर्मा तथा वार्ड 46 के बिल कलेक्टर शिव थनवार द्वारा बकाया राजस्व वसुली कार्य में लापरवाही करने पर किया निलंबित किया जाकर टे्रचिंग ग्राउण्ड में पदस्थ किया गया।
आयुक्त आशीष सिंह द्वारा पूर्व में 5 मई 2018 को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की जाकर, निर्देशित किया गया था कि 7 दिन पश्चात मेरे द्वारा फिर से राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी और जिनके द्वारा राजस्व वसूली कार्य में लापरवाही की जाएगी उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी. साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि बिना सूचना व अवकाश स्वीकृति के कोई भी राजस्व वसुली से संबंधित अधिकारी- कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा. राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान 50 हजार से अधिक के बकायादारों की सूची पर वसुली की कार्यवाही करने पर आयुक्त श्री सिंह द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए, सहायक राजस्व अधिकारी को फटकार भी लगाई. साथ ही जो खाते वसुली योग्य नहीं थे, उन पर डिमांड बंद करने के संबंध में भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर झोन 6 एआरओ मुकेश पटेरिया पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की. आयुक्त श्री सिंह द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई बिल कलेक्टर वसूली की कार्यवाही नही करता है तो उसकी रिपोर्ट उपायुक्त व अपर आयुक्त के माध्यम से मुझे करें, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. यदि रिपोर्ट एआरओ द्वारा नहीं की गई और मीटिंग में यह बात बताई जाती है कि बिल कलेक्टर कार्य नहीं कर रहे है तो बिल कलेक्टर के साथ ही एआरओ के विरूद्ध भी निलंबन की कार्यवाही की जाएगी. बिल कलेक्टर अगर कार्य नही करते है तो उसका वेतन आहरण नही ंकिया जाएगा. आयुक्त श्री सिंह ने निर्देशित किया कि बकाया वसुली में एआरओ व बिल कलेक्टरो के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यदि कोई करता है तो मुझे बताएं.
बिल कलेक्टर भी निलंबित
बैठक में राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान आयुक्त श्री सिंह द्वारा राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान पाया गया कि झोन क्रमांक 2 सीएसआई श्री वीरेन्द्र शर्मा द्वारा बिना सूचना के तथा अपर आयुक्त राजस्व से अनुमति लिये बिना कार्य तथा बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर निलंबित करने के निर्देश दिये गये. इसके साथ ही 1 अपै्रल से 13 मई 2018 तक की राजस्व वसुली की वार्डवार समीक्षा के दौरान वार्ड क्रमंाक 46 में मात्र 34 करदाताओ द्वारा कर की राशि जमा कराये जाने पर संबंधित बिल कलैक्टर शिव थनवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर टेचिंग ग्राउण्ड में अटेच किया गया.


