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देवी अहिल्याबाई होल्कर सब्जी मंडी में सब्जी के थोक क्रय-विक्रय की सशर्त अनुमति
इंदौर. कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत पूर्व में जारी देवी अहिल्याबाई होल्कर सब्जी मंडी प्रांगण इंदौर में सब्जी के थोक क्रय-विक्रय की अनुमति के संबंध शर्त/प्रतिबंध को परिवर्तित/शिथिल करते हुये सब्जी के थोक क्रय-विक्रय के लिये सशर्त अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेशानुसार मण्डी में क्रय-विक्रय की कार्यवाही की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की रहेगी। सब्जी मण्डी प्रांगण में केवल अनुज्ञप्तिधारी थोक/आढ़तिया व्यापारी द्वारा ही सब्जी का क्रय-विक्रय किया जाएगा अर्थात मण्डी में केवल अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही व्यापार करने की पात्रता होगी ।
इस संबंध में मण्डी प्रशासन सख्तीपूर्वक पालन सुनिश्चित करायेंगे । किसी भी प्रकार के खेरची व्यापारी एवं बगैर लायसेंसी व्यापारी को मण्डी में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी । इसी प्रकार उपभोक्ताओं/फुटकर/खेरची विक्रय का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। सब्जी मंडी में आलू-प्याज/सब्जी/फल व्यापारियों के वाहनों का प्रवेश नये गेट(कोल्ड स्टोर के पास) चालू रहेगा।
फल व्यापारी गेट नम्बर-01 से तथा आलू-प्याज के व्यापारी गेट नम्बर-02 एवं सब्जी के व्यापारियों द्वारा 03 नंबर गेट का उपयोग केवल बाहर जाने हेतु किया जाएगा । अन्य गेट प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी व्यापारियों की कार, मोटरसाइकिल आदि वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल एवं बाहर के सर्विस रोड पर रहेगी।
इन वाहनों का प्रांगण में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी में केवल थोक व्यापार ही किया जा सकेगा। खेरची व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी में खेरची व्यापार के उद्देश्य से आने वाले मोटर साईकिल, साईकिल, पैसेजर रिक्शा आदि छोटे वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
केवल थोक व्यापार की दृष्टि से लोडिंग रिक्शा, पिकअप, आयशर आदि बड़े वाहनों को प्रवेश पर्ची के आधार पर दिया जायेगा । मण्डी में सौदा होने पर संबंधित अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी थोक/आढ़तिया व्यापारी द्वारा एक पर्ची अपने हस्ताक्षर से जारी की जायेगी। इसी पर्ची से ही इन बड़े वाहनों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश दिया जायेगा।
मण्डी में अनावश्यक भीड़ न हो, इसलिये प्रत्येक फर्म का एक व्यापारी, एक मुनिम और पाँच लेबर इस प्रकार कुल 07 व्यक्ति एक फर्म के उपस्थित रह सकेंगे। किसानों द्वारा माल जिन वाहनों में लाया जायेगा वह तत्काल खाली कर, वाहन मण्डी प्रांगण से बाहर किये जायेंगे।
मण्डी प्रांगण में समस्त व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । प्रत्येक हम्माल मास्क में रहेगा । अगर कोई हम्माल मास्क ना पहने हो तो उसे कार्य पर नहीं लिया जायेगा एवं उस पर स्पाट फाईन किया जाएगा । यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी खेरची व्यापार करता पाया जाएगा तो इस आदेश का उल्लंघन मानकर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उसकी दुकान सील कर दी जाएगी।
उक्त समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से मण्डी व्यापारियों श्री सुन्दर सेठ, श्री निखिल हार्डिया, श्री मोहन गौड़, श्री फारूख भाई एवं श्री शक्ति विरहे की एक अशासकीय कमेटी हरी सब्जी के व्यापार हेतु बनाई गई है ।
इसी प्रकार आलू-प्याज के व्यापार हेतु श्री ओम गर्ग, श्री सतीश पाटीदार, श्री त्रिलोक, श्री शोभराज मीणा एवं श्री मकसूद भाई की एक अशासकीय कमेटी बनाई गई है । उक्त दोनों कमेटी के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में मौके पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों का पालन करवाते हुये समुचित कार्यवाही करवायेंगे।
मण्डी में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मापदण्डों का पालन पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं है कि इसके पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु शासकीय प्रतिनिधि के रूप में श्री मानसिंह मुनिया सचिव, कृषि उपज मण्डी इन्दौर को नियुक्त किया गया है ।
श्री मुनिया द्वारा सतत निरीक्षण कर सुनिश्चित् कराया जायेगा कि मास्क, सेनेटाईजर आदि स्वास्थ्य मापदण्डों का पूर्ण से पालन हो रहा है कि नहीं, यदि कही इनका उल्लंघन पाया जाता तो संबंधित त्रुटि कर्ता के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। सभी को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा, मॉस्क पहनना होगा, ग्लब्ज पहनने होंगे। मॉस्क, ग्लब्ज और सेनेटाईजर उपलब्ध करवाने की जवाबदारी संबंधित फर्म की होगी।