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फॉरेंसिक विभाग शव गृह एवं शवों के प्रबंधन के लिए होगी उत्तरदायी
शवगृह हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का किया निर्धारण
इंदौर. एमवायएच के संबंध में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा के निर्देश पर शवगृह हेतु मानक प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है. इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश अनुसार फॉरेंसिक विभाग ही शवगृह एवं शवों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अन्तर्गत शवों के बेहतर प्रबंधन एवं समयसीमा में निपटान के लिये शवगृह प्रभारी नियुक्त किया जायेगा।
दिशा-निर्देश के अनुसार इंदौर जिले की एमएलसी मृत्यु, एमवायएच में इलाज के दौरान हुई एमएलसी एवं नॉन एमएलसी मृत्यु, एमएलसी मृत्यु/अज्ञात शवों को अनिवार्य रूप से कोल्ड चेम्बर में रखा जाएगा. शवों का दस्तावेजीकरण करना होगा. इसके तहत केज्युअल्टी में आने वाले प्रत्येक शव का रजिस्ट्रेशन काउंटर में शव पंजी में किया जायेगा. इसमें इन्ट्री के पश्चात शवगृह में पंजीयन हेतु भेजा जायेगा.
रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अज्ञात शवों तथा एमएलसी के लिये पृथक रजिस्टर संधारित करना होगा। शव प्राप्ति की स्थिति में तत्काल संबंधित थाने का सूचना दिया जाना सुनिश्चित करना होगा. रजिस्ट्रेशन काउंटर द्वारा प्रतिदिन शव के संबंध में अद्यतन स्थिति संबंधित थाना और फॉरेंसिक विभाग के रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। ज्ञात शव के निपटान हेतु परिवार एवं संबंधी से प्रतिदिन सम्पर्क स्थापित कर शव का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
प्रति सप्ताह केज्युअल्टी प्रभारी द्वारा केज्युअल्टी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर संधारित अज्ञात शव/एमएलसी रजिस्टर का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी शवों का नियत समयसीमा में निपटान किया जा रहा है. एक्जिट की होगी अलग से एंट्रीशवगृह में शवों की इन्ट्री/एक्जिट हेतु पृथक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें वार्डबाय द्वारा डेथ स्लिप के आधार पर प्राप्त होने वाले शवों का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा शवगृह विभाग के प्रभारी द्वारा प्रतिदिन पंजी का निरीक्षण किया जायेगा.
एमएलसी/अज्ञात शव की प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से पोस्टमार्टम सुनिश्चित किया जाना फारेंसिक विभाग/शवगृह प्रभारी एवं संबंधित थाना प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा. पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त ज्ञात/अज्ञात शवों के उचित निपटान हेतु पृथक-पृथक पंजी का संधारण किया जाएगा.
शव प्राप्ति तथा पोस्टमार्टम के 4 दिवस के पश्चात भी संबंधित थाने द्वारा डिस्पोजल हेतु निगम को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो इसकी जानकारी तत्काल शवगृह वार्डबाय एवं केज्युअल्टी रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर द्वारा अपने प्रभारियों को दी जायेगी तथा शवगृह प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा कि तत्काल संबंधित थाने से सम्पर्क कर शव का डिस्पोजल सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधीक्षक एमवायएच व डीन एमजीएम को लिखित सूचना दें।


