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सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों में बिना मास्क पहने जाने पर होगा स्पॉट फाईन
कार्यक्षेत्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था ना होने पर लगेगा 200 रुपये का अर्थ दंड*
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
इंदौर. कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले में मास्क नहीं पहनने एवं सैनिटाइजर के संबंध में स्पॉट फाइन के नए नियम लागू किए हैं। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्री, आदि क्षेत्रों में बिना मास्क पहने पाए जाने पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में मास्क को मुंह से नीचे करके, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर व्यक्तियों द्वारा आपस में बात किए जाने पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति के मान से स्पॉट फाइन लगेगा।
विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं दुकानों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु संस्थान प्रमुख द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था ना रखे जाने पर 200 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
उक्त आदेश के पश्चात अब नगर निगम एवं विभिन्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त अनुसार राशि का स्पॉट फाइन लगाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि, क्राइसिस मैनेजमेंट की विगत दिनों हुई बैठक में सात दिवस के लिए स्पॉट फाइन को रोकते हुए अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूकता का कार्य किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, सात दिवस के पश्चात नगर निगम एवं जिले के अन्य समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियमों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में स्पॉट फाइन करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।


