- मेकअप, स्किन और नेल आर्टिस्ट्स ने दिखाया हुनर, सस्टेनेबिलिटी फैशन शो रहा आकर्षण
- Triptii Dimri, Priyanka Chopra to Pooja Hegde: Promising Actresses Whose Upcoming Films We Can’t Wait to Watch
- Pooja Hegde Onboarded Jana Nayagan Because It’s Thalapathy Vijay’s Last Theatrical Release - Sources
- आईवीएफ को लेकर झिझक छोड़ें, सही समय पर इलाज से माता-पिता बनने का सपना हो सकता है पूरा: डॉ. पायल जैसवाल
- Badlapur, October to Border 2: 7 Films that Highlight Varun Dhawan’s Range as a Dynamic Actor
फ़र्ज़ी बिल की इंट्री करने पर लगेगी पेनल्टी
इंदौर सीए ब्रांच द्वारा आयकर कानून में लगने वाली पेनल्टी व धर्मार्थ संस्थाओ पर मिलने वाली आयकर की छूट के प्रावधानों पर एक वेबिनार आयोजित किया गया|
यह जानकारी देते हुए इंदौर ब्रांच के चेयरमेन सीए हर्ष फ़िरोदा ने बताया की नई दिल्ली के वक्ता सीए सोमिल अग्रवाल ने आयकर कानून में लगने वाली धारा 271 ADD और धारा 271 DA की पेनल्टी के विषय में जानकारी दी|
आयकर की धारा 271AAD के तहत फ़र्ज़ी बिल की इंट्री पाए जाने पर बिल की रकम के बराबर पेनल्टी लगाई जा सकती है|
इसी तरह आयकर की धारा 271DA के प्रावधानों के तहत रु 2 लाख से अधिक नगदी लेने पर उतनी ही राशि की पेनल्टी लगाई जा सकती है| इसलिए बिल्डर्स, मैरिज गार्डन, होटल्स व अन्य व्यापारियों को एक दिन में या एक बिल भुगतान के सन्दर्भ में रु 2 लाख के नगद लेन देन से बचना चाहिए |
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीए राकेश गुप्ता ने ट्रस्ट, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के आयकर प्रावधानों की जानकारी दी| उन्होंने बताया की धार्मिक संस्थाओ को छोड़कर यदि कोई अन्य चेरिटेबल संस्था दान लेती है तो उसे दानदाता का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना होगा| अन्यथा ऐसे दान को आय मानकर उस पर 30% की दर से आयकर लगा दिया जाएगा|
आयकर कानून के इन प्रावधानों पर आयोजित वेबिनार को बड़ी संख्या में सीए ने सुना| विषय और वक्ताओं का परिचय इंदौर सीए ब्रांच के पूर्व चेयरमेन सीए मनोज पी गुप्ता ने दिया| वेबिनार का संचालन ब्रांच के सचिव सीए गौरव माहेश्वरीने किया|
वेबिनार में रीजनल काउन्सिल मेंबर सीए चर्चिल जैन, सिकासा चेयरमेन सीए समकित भंडारी, सीनियर मेंबर सीए अनिल गर्ग, सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे|


