- राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई 'श्रीकांत'; भावुक हुए तुषार हीरानंदानी और निधि परमार बोले – "यह जीत हर उस इंसान की है जिसने अपनी सीमाओं के आगे हार नहीं मानी"
- सही देखभाल से 80 साल की उम्र में भी बच सकते हैं आपके प्राकृतिक दांत
- Award-winning Film Max, Min & Meowzaki Unveils sensuous Spanish Track ‘Ariva’, a nod to modern day romantic escapades.
- Tom Cruise aka Digger Rockwell Has a Message for Pelé, Maradona, Cristiano and Messi
- Zee 5 Unveils Its Biggest Multilingual Slate Yet Across Seven Languages
निवेश को बढावा देने के लिए औद्योगिक भूमि भवन आवंटन नियमों में संशोधन जरूरी
कार्यशाला में दिये एसोसिएशन ने संशोधन प्रस्ताव
इंदौर. मध्यप्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग द्वारा गत माह जारी औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 पर चर्चा हेतु उद्योग विभाग द्वारा इंदौर उज्जैन संभाग के उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.
इसमें क्लस्टर विकास पर चर्चा करते हुए उद्योग विभाग, भोपाल से आये अधिकारियों ने नवीन नियमों के बारे में जानकारी दी. कार्यशाला में अधिकारियों ने यह जानकारी दी की भूमि आवंटन/खरीद/निलामी प्रक्रिया ऑनलाइन बीड से होगी.
एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया कि वर्तमान में जो नियम 2021 आये है उनमें कई विसंगतियां है तथा इनमें एमएसएमई क्षेत्र के विकास एवं नवीन क्लस्टर योजनाओं के विकास मे तेजी लाने के लिए संशोधन किया जाना आवश्यक होगा. एसोसिएशन नियमों का अध्ययन कर अपने संशोधन प्रस्ताव सरकार को र्प्रेषित कर दिये है.
संशोधन प्रस्ताव के मान्य होने से प्रदेश में निवेश बढेगा, क्लस्टरों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा वही रोजगार भी बढेगा. बैठक में सचिव सुनील व्यास, उपाध्यक्ष योगेश मेहता, सहसचिव तरूण व्यास, राजेश मुंदडा सहित इंदौर-उज्जैन संभाग के महाप्रबंधक व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.


