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ज्वेलरी शॉप, शोरूम, वित्तीय संस्थान में मास्क उतारकर कैमरा में रिकॉर्ड कराना होगा चेहरा
आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर ने जारी किया आदेश
इंदौर. कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले में आपराधिक तत्वों द्वारा फेस मास्क की आड़ में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए एक आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार जिले की समस्त ज्वेलरी शॉप, शोरूम, वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, गोल्ड फाइनेंस कंपनी, सराफा दुकान आदि में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अपना मास्क उतारकर सीसीटीवी कैमरा के सामने उपस्थित होकर चेहरा रिकॉर्ड कराने के पश्चात पुनः मास्क धारण करने के बाद ही संबंधित संस्थान के भीतर प्रवेश दिया जाएगा।
यह आदेश 5 जुलाई 2020 से 2 सितंबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि, संबंधित संस्थानों को स्वयं अपने संस्थानों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। उन्हें दिनांकवार डाटा सुरक्षित रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा इसका उपयोग जाँच हेतु किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि, सराफा दुकान, बैंक, ज्वेलरी शॉप आदि संस्थान हमेशा से ही अपराधिक तत्वों की निगाहों में रहते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि, आपराधिक तत्व फेस मास्क की आड़ में इन संस्थानों में घुसकर चोरी, लूट, डकैती कर बिना पहचान आए भाग सकते हैं।
इन गतिविधियों से कानून एवं व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने एवं आमजन के जानमाल को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने के लिए यह अंकुश लगाया गया है।


