- डांसिंग स्टार पुष्कर जोग ‘हाय रे हाय’ में अपने स्वैग और हाई-वोल्टेज एनर्जी के साथ लौटे
- Dancing star pushkar jog is back with swag and high voltage energy in 'haye re haye' song
- एक्टिंग के बाद अब म्यूज़िक की दुनिया में शाज़ान पदमसी की एंट्री, डेब्यू सिंगल ‘रातां कालियां’ हुआ रिलीज़
- Shazahn Padamsee embarks on a new musical journey with debut single Raatan Kaaliyan - Song out now
- Producer Vishesh Bhatt Confirms Jannat 3! Will Sonal Chauhan to Reunite with Emraan Hashmi?
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी स्थापित 6 फीट से अधिक ऊंचाई की दुर्गा प्रतिमा
गरबों के आयोजन पर प्रतिबंध, धारा-144 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी होगा।
पांडाल का साइज 10X10 फीट निर्धारित किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान गरबों के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। दुर्गा पूजा हेतु पांडाल निर्माण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर पुलिस अभिमत प्राप्त कर दी जायेगी।
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालना प्रतिबंधित रहेगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन बाध्यकारी होगा अर्थात रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा उसमें क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुलिस से आवश्यक विचार-विमर्श कर ही अनुमति जारी कर सकेंगे।
जारी आदेशानुसार मूर्ति विसर्जन हेतु 10 या 10 से कम व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति रहेगी। इस हेतु संबंधित आयोजकों को क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुलिस से आवश्यक विचार-विमर्श कर ही अनुमति जारी कर सकेंगे।
कोविड संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न पांडालों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टैंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
दुर्गापूजा के दौरान इंदौर जिले की समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के पश्चात अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


