- Sumit Kumar Recalls Watching Kishore Kumar Perform 'Eena Meena Deeka' During His Stage Shows on Indian Idol
- सुमित कुमार ने याद किए ‘इंडियन आइडल’ पर किशोर कुमार के ‘ईना मीना डीका’ वाले दिन
- 5 Best Moments of Vishal Dadlani on Indian Idol
- पीएनबी ने वित्त वर्ष 2026 में जुटाई गई हरित जमा में 54.69% की वृद्धि दर्ज की
- EBG Group ने POSCO International के साथ Daewoo के प्रमुख घरेलू उपकरण व्यवसाय को भारत में विस्तार देने के लिए रणनीतिक ब्रांड लाइसेंसिंग साझेदारी पर हस्ताक्षर किए
इंदौर जिले में धर्म स्थल खुलेंगे
सराफा रात्रीकालीन चौपाटी से टेक-अवे/टेक होम की शर्त पर मिलेगी खाद्य सामग्री
इंदौर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत पूर्व में जारी किये गये आदेश में शिथिलता देते हुये इंदौर जिले में धर्म स्थल खोलने एवं सराफा रात्रीकालीन चौपाटी से टेक-अवे/टेक होम की शर्त पर खाद्य सामग्री देने के संबंध में आदेश जारी किये है। इसके संबंध में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 विभिन्न शर्तों का निर्धारण किया गया है, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में जारी आदेश में धर्म स्थल के संबंध कहा है कि विभिन्न धर्मों के धर्म स्थलों को खोला जाकर आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए तथा मास्क अनिवार्य करते हुए दर्शन/प्रार्थना करवाया जा सकेगा।
सभी श्रृद्धालु एवं पुजारियों के लिए यह अनिवार्य रहेगा कि वे मास्क 2 ठीक ढंग से नाक के उपर लगाकर रखें। यह देखने में आया है कि कई पुजारी श्रेणी के व्यक्ति मास्क नीचे करके धार्मिक क्रिया कलाप करते हैं, जो पूर्ण रूप से अनुचित है तथा उनके स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है।
गर्भगृह में प्रवेश सभी बड़े धर्म-स्थलों में प्रतिबंधित रहेगा तथा एक दूरी बनाकर दर्शन बाहर से करवाए जा सकेंगे। धर्म स्थलों में स्थायी तौर पर चलने वाले अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो सकेंगे, किन्तु उसमें 6 फीट की दूरी पर श्रद्धालुओं को बैठाया जाना अनिवार्य रहेगा। विभिन्न धर्मों के धर्म-स्थलों में सेनेटाईजर अथवा साबुन से हाथ धोना अनिवार्य रहेगा तथा संबंधित धर्मस्थल के प्रबंधन की इसमें जिम्मेदारी रहेगी कि वे इसका पालन करवाएंगे।
इन्दौर स्थित सराफा रात्रीकालीन चौपाटी के संबंध में
इंदौर के सराफा में स्थित रात्रीकालीन चौपाटी की खाद्य सामग्री विक्रेताओं को टेक-अवे/टेक होम की शर्त पर देने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानदार रात्रीकालीन मुख्य सराफा बाजार बन्द होने के उपरान्त पूर्व समय अनुसार अपनी खान-पान की दुकान प्रारंभ कर टेक अवे के सिद्धान्त पर पार्सल लोगों को दे सकेंगे। मौके पर किसी भी ग्राहक को खाने की अनुमति नहीं रहेगी तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।


