- Kumar Sanu surprises contestant Durgesh; says, “I will send a TV to your home so that your mother and father can watch you on Sa Re Ga Ma Pa”
- ‘सा रे गा मा पा’ के कंटेस्टेंट दुर्गेश यादव के लिए कुमार सानू का खास तोहफा, बोले, “आज ही आपके घर टीवी भिजवाऊंगा, ताकि आपके माता पिता आपको शो में देख सकें”
- यूनिक हॉस्पिटल में दिव्यांग बच्चों के लिए 30 बेड के निःशुल्क विशिष्ट सेवा वार्ड का लोकार्पण
- Kunal Kapoor Offers a Glimpse into His World as Lord Indra in Ramayana, Calls It a Magnum Opus: “So Much Goes into Creating Something of This Scale”
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस: शुरुआती पहचान और समय पर उपचार से बढ़ सकती हैं स्वस्थ जीवन की संभावनाएं
आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगाः कलेक्टर
सांवेर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न
इंदौर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न हुई। सांवेर विधानसभा के प्रस्तावित उपचुनाव के संदर्भ में आयोजित इस बैठक में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि आचार संहिता केवल सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित रहेगी।
बैठक में डीआईजी श्री हरिनारायणा चारी मिश्रा, एस.पी. द्वय श्री महेश चंद्र जैन, एवं श्री विजय खत्री अपर कलेक्टर निर्वाचन श्री अभय बेडेकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश, एडीएम श्री अजय देव शर्मा, रिटर्निंग ऑफ़िसर सांवेर श्री आरएस मंडलोई एडिशनल एसपी श्री अनिल पाटीदार, सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी एसडीएम तहसीलदार और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों नियमों और उपनियमों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण कुछ नए प्रावधान भी बनाए गए हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन जमा करते वक़्त प्रत्याशी के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही साथ में रह पायेंगे। वही रोड शो और जुलूस के दौरान अधिकतम पाँच गाड़ियों का क़ाफ़िला ही मान्य होगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी तरह के राजनैतिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी। सभाओं में निर्धारित संख्या से ज़्यादा की भीड़ किसी भी तरह मान्य नहीं होगी।
बैठक में डीआईजी श्री हरिनारायणा चारी मिश्र ने कहा कि निर्वाचन के संदर्भ में जिला पुलिस बल द्वारा पर्याप्त तैयारियां की जा रही है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के साथ साथ अब निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक की चुनावी भीड़ इकट्ठी करने पर भी पुलिस बल द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी।
ए॰डी॰एम॰श्री अजय देव शर्मा ने निर्वाचन संबंधी अनुमतियां के प्रावधानों से अवगत कराया मास्टर ट्रेनर श्री आर के पांडे ने संपूर्ण आचार संहिता के प्रमुख बिंदुओं से उपस्थितजनों को अवगत कराया। बैठक में श्री राजेश सोनकर, श्री गौरव रणदिवे, श्री सदाशिव यादव श्री राजेश शर्मा, श्री अशोक गोयल, श्री गुलाम जिलानी तथा श्री इमतियाज उपस्थित थे।


