- Bhumi Satish Pednekkar: Successfully Balancing Commercial Entertainers & Content-Driven Cinema
- केयर सीएचएल हॉस्पिटल इंदौर में 49 वर्षीय महिला के इन्सीजनल हर्निया का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हुआ उपचार
- Producer Ashwin Varde hits back at Paresh Rawal calling him ‘unprofessional’, says Rawal tried to steal OMG 2 from Akshay Kumar
- ओएमजी-2 के निर्माता अश्विन वर्दे ने फिल्म को लेकर सामने आए विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और परेश रावल के हालिया पॉडकास्ट में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत, निराधार और चौंकाने वाला बताया है।
- From Everyday Moments to Real Emotions: Why Bhumi Satish Pednekkar Is So Relatable
इंदौर में आज भी रहेगा लॉक डाउन
लॉक डाउन का उल्लघंन होने पर होगी कार्यवाही
इंदौर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में इंदौर में आज 26 जुलाई रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के तहत जारी प्रतिबंधों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने गत 11 जुलाई 2020 को एक आदेश के तहत शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 12 जुलाई से आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों जैसे पुलिस नगर निगम आदि को उनके क्षेत्र से संबंधित निगरानी का दायित्व सौंपा है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने व्यापक जनहित में सभी नागरिकों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया था कि रविवार के दिन 24 घंटे की अवधि में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
इस दौरान बाजार, कार्यालय, अनाज, फल, सब्जी, मंडी, किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। सभी शहरवासी घरों में ही रहेंगे । मॉर्निंग वॉक, गाड़ी से बाहर आना-जाना आदि सभी प्रतिबंधित रहेगा।
केवल अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रविवार के दिन घर-घर जाकर दूध वितरण का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक तीन घण्टे का ही रहेगा तथा सायंकालीन दूध वितरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पर्यटन स्थलों पर घूमते पाये जाने पर होगी सख्त कार्यवाही
इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मददेनजर जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटको का जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। पर्यटन स्थलों पर घूमते हुये पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा गत 11 जुलाई को जारी किए गए आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही इंदौर में रविवार के दिन पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने एसडीएम और जिले के सभी एसडीओपी की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिए है कि, इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रतिबंध के बावजूद कोई भी पर्यटन स्थल पर घूमने आये तो उनके विरुद्ध 107/116/151 के तहत गिरफ्तारी की जाए। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों का जाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट आदि पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के उल्लंघन स्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 151 के तहत् पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।


