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बाघ की खाल और कछुओं के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
खजराना पुलिस ने पकड़ा
इन्दौर. खजराना पुलिस ने वन्यजीवों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को बाघ (टाइगर) की खाल व 2 कछुए के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी इन्हें मुह मांगी कीमत में बेचते थे. गौरतलब है कि बाघ की खाल व कछुए तांत्रिक क्रियाओं मे इस्तेमाल किए जाते हैं.
जानकारी के अनुसार बाणगंगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के वाघेला फार्म हाउस के पास तीन व्यक्ति बाघ (टाइगर) की खाल व कछुए का सौदा करने की फिराक मे घूम रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की और आरोपी प्रकाश पिता बाबूलाल सेन (35) निवासी महू, सुनील पिता राजेंद्र प्रसाद बसोड (43) निवासी कुलकर्णी का भट्टा और राम पिता जगन्नाथ चौहान (38) निवासी तेजाजी नगर को पकड़ा गया.
इनसे एक 20-25 साल पुरानी बाघ की खाल व 2 कछुए विधिवत् जप्त किए गए. आरोपियों के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतगर्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया. वन्य विभाग को सूचित किया गया. दौराने विवेचना प्रकरण में धारा 46 ख, 09 वन्य प्राणी का शिकारी अधिनियम व धारा 39 प्राणी सरकार की संपत्ति होना का समावेश किया गया.
अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ (टाइगर) की खाल व कछुओं का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं मे किया जाता है, जिसके लिए मुह मांगी कीमत आरोपियों को मिल जाती थी. पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के इस संबंध मे विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिससें अन्य खुलासा होने की संभावना है.
टीम का किया पुरस्कृत
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा, शिवकुमार मिश्रा, पंकज मीणा, राजकुमार, प्रवीण, लोकेंद्र, पंकज व शंशाक की सराहनीय भूमिका रही. उक्त सराहनीय कार्य करने पर पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर के द्वारा पुलिस टीम को 20 हजार रूपयें के नगद ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई.


