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कर्फ्यू के उल्लंघन पर 226 लोगों को भेजा अस्थाई जेल
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करने वालों के विरुद्ध सख्त होगा प्रशासनः कलेक्टर
इंदौर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लोक स्वास्थ्य के बचाव हेतु कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जिले में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है. कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशन में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता कर्फ्यू की गाइडलाइन एवं कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त रुप से पालन करवाया जा रहा है. बुधवार की सुबह से ही पुलिस टीम के साथ जिले के समस्त अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा जनता कर्फ्यू के नियमों का पालन करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है.
अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि कर्फ्यू के नियमों एवं कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 226 व्यक्तियों को बुधवार को अस्थाई जेल भेजा गया. जिले के प्रत्येक थाने पर एक बस रिजर्व की गई है, जिसके माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों को अस्थाई जेल भेजा जा रहा है।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है की वे जनता कर्फ्यू के नियमों का पालन करें तथा अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना निकले. कर्फ्यू के दौरान भी लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में राशन एवं सब्जी ना खरीद कर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर सामान खरीद रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है.
उन्होंने कहा कि लोग अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही सब्जी फल एवं अन्य जरूरी वस्तुएं प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खरीद सकते हैं। तत्पश्चात बिना किसी जरूरी कारण के लोग घरों के बाहर ना निकले और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गुरुवार से जनता कर्फ्यू के नियमों का और अधिक सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है.


