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आबकारी विभाग द्वारा विभागीय रूप से मदिरा दुकानों के संचालन के लिये प्रभारी अधिकारी और कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी
इंदौर. इंदौर जिले में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के आदेशानुसार इंदौर जिले में मदिरा दुकानों के विभागीय रूप से संचालन के लिये आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की दुकानवार ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में 29 दुकानों के संचालन के लिये सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उप निरीक्षकों को प्रभारी अधिकारी बनाया है तथा आरक्षकों को सहयोगी कर्मचारियों के रूप में ड्यूटी लगाई गई है।
जिले में यह ड्यूटी निपानिया, लसुड़िया मोरी, एम.आर.-11, तेजाजीनगर चौराहा, कनाड़िया बायपास, देवगुराड़िया बायपास, पालदा, नायता मुंडला, खंडवा नाका, अहिरखेड़ी, स्टेशन रोड़ महू, छोटी कलाली महू, ग्राम मालवीय नगर, ड्रिमलैंड चौराहा महू, तोपखाना महू, चौपाटी पीथमपुर, विश्वास नगर, बेटमा, काली बिल्लोद, देपालपुर, गोतमपुरा, मांगलिया, सांवेर तथा देपालपुर में देशी विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिये लगाई गई है।
प्रभारी अधिकारी मदिरा दुकानों के संचालन के लिये जवाबदार रहेंगे। वह आरक्षक या कर्मचारियों से मदिरा विक्रय से संबंधित लेखा का नियमानुसार संधारण करायेंगे। कैशबुक का संधारण प्रभारी अधिकारी स्वयं करेंगे।
मदिरा विक्रय से प्राप्त राशि आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार कोषालय में जमा करायेंगे एवं दिनभर के विभागीय संचालन कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर में प्रस्तुत करेंगे। मदिरा विक्रय के कार्य में सहयोगी महिला अधिकारियों या कर्मचारियों को संलग्न नहीं किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए दुकान संचालन हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार मदिरा दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (14 घण्टे) ही किया जाएगा।
मदिरा की सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सभी मदिरा दुकानों में ग्राहकों के मध्य 6 फीट (2 गज) की भौतिक दूरी बनाये रखने के लिये अनिवार्यत: गोल घेरा बनाना जायेगा एवं इसका पालन कराया जाएगा।
मदिरा के सैल्समेन को मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा प्रत्येक एक घंटे में सेलडाइज को सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य होगा।
ग्राहकों से प्राप्त नगद राशि को संग्रहित करने हेतु एक पृथक कैश बॉक्स रखा जाकर उसमें संग्रहित करेंसी को सेनेटाइज करने के पश्चात ही उपयोग में लाया जायेगा। ग्राहकों को नगद वापसी हेतु एक पृथक कैश बॉक्स में रखी सेनेटाइज करेंसी से भुगतान किया जायेगा।
जिले की समस्त मदिरा दुकानों के परिसर में आगामी आदेश तक मदिरा का उपभोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त आदेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मदिरा दुकान के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी उपनिरीक्षक का रहेगा।


