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सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी स्थापित 6 फीट से अधिक ऊंचाई की दुर्गा प्रतिमा
गरबों के आयोजन पर प्रतिबंध, धारा-144 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी इंदौर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी होगा। पांडाल का साइज 10X10 फीट निर्धारित किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान गरबों के…
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